सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कहा कि बिना प्रक्रिया आरोपियों का घर तोड़ना असंवैधानिक है। कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा।
उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति नष्ट नहीं की जा सकती है। सुनवाई से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और घर तोड़ने पर संतुष्ट करना होगा कि यही एकमात्र न्याय का मार्ग है।