स्विट्जरलैंड में नए साल पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसी के साथ एक जनवरी के बाद से अब बुर्के, नकाब या किसी अन्य तरह की चेहरा ढकने की चीज के साथ सार्वजनिक स्थान पर निकलने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक्स का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह में सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने के पक्ष में वोटिंग हुई। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और नकाब पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया था, जबकि 48.8 फीसदी लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में लोगों को लोकतांत्रिक नियमों के तहत अधिकतर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में जनमत संग्रह में हिस्सा लेने का अधिकार होता है।
स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर पाबंदी से जुड़ा प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (एसवीपी) की तरफ से लाया गया। इस पार्टी ने प्रस्ताव लाने के साथ ही नारा दिया- कट्टरवाद रोकें। एसवीपी के प्रस्ताव में इस्लाम का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, हालांकि इसे देश में ‘बुर्का बैन’ से जोड़कर ही पेश किया जाता रहा। इसके तहत सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों के मास्क पहनने पर भी रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि, स्विट्जरलैंड की तत्कालीन सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। सत्तासीन दल का यह तर्क था कि महिलाएं क्या पहनेंगी, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती।
यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसर्न की 2021 के एक रिसर्च के मुताबिक, स्विट्जरलैंड में न के बराबर ही कोई बुर्का या नकाब पहनने का चलन है। यहां सिर्फ 30 महिलाएं ही नकाब पहनती हैं। स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में लगभग पांच फीसदी ही मुस्लिम हैं। इनमें ज्यादातर तुर्किये, बोस्निया और कोसोवो मूल के हैं।
2022 में स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन राष्ट्रीय परिषद में चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने के मकसद से प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को स्विस पीपुल्स पार्टी ने ही रखा था। इस दौरान 151 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 29 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया था। विरोध में सेंट्रल और ग्रीन्स पार्टी ने मतदान किया था।
आखिरकार सितंबर 2023 में स्विस संसद ने अंतिम तौर पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, स्विट्जरलैंड की सरकार ने नवंबर 2024 में ही इस पाबंदी को 1 जनवरी 2025 से लागू करने पर हामी भरी।
मुस्लिम समुदाय और एम्नेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रस्ताव के संसद में पारित होने की आलोचना की थी। एक बयान में एम्नेस्टी ने इसे महिलाओं के अधिकार के उल्लंघन की खतरनाक नीति करार दिया था और इसे अभिव्यक्ति और धर्म की आजादी का भी उल्लंघन करार दिया गया था।
इस कानून के तहत अब स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थलों पर नाक, मुंह और आंखें ढकने पर प्रतिबंध है। इतना ही नहीं यह प्रतिबंध उन निजी जगहों पर भी लागू होंगे, जहां आम जनता जा सकती है। हालांकि, इसमें कुछ छूट भी दी गई हैं। यह प्रतिबंध विमानों और राजनयिक परिसरों में लागू नहीं है। इसके अलावा पूजास्थलों और धार्मिक स्थलों पर भी चेहरे को मान्यताओं के अनुसार ढका जाता सकता है।
इतना ही नहीं स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से चेहरा ढकने की छूट जारी रहेगी। मसलन किसी संक्रमण या बीमारी के कारण मरीज मास्क पहन सकेंगे। इसके अलावा पुलिसकर्मियों और सैनिकों के गैस मास्क पहनने पर भी छूट रहेगी। पारंपरिक रीति-रिवाजों और मौसमी स्थितियों के मद्देनजर भी चेहरा ढकने की छूट रहेगी।