दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण के चलते ग्रैप-4 की पाबांदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रिक, सीएनजी व बीएस-4 डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कारखानों, निर्माण कार्यों यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेगी। दिल्ली में ट्रक लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश नही मिलेगा। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कामों पर प्रतिबंध रहेगा। कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहता है।
मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय समयानुसार आज यानि बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे सफदरजंग इलाके में मध्यम कोहरे के साथ हवा शांत रही। वहीं जबकि न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर और पालम में न्यूनतम दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई।