लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र एवं आली ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में “महिलाओं के प्रति हिंसा एवं घरेलू हिंसा एवं महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 का परिचय” विषय के अंतर्गत सूचनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. (डाॅ.) बी डी सिंह, विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डाॅ अभिषेक कुमार तिवारी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। यह विधिक संकाय, लखनऊ विश्वद्यालय में निर्धारित कानूनी व्याख्या श्रृंखला का हिस्सा हैं।
“एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव ट्रस्ट (AALI) भारत के संविधान द्वारा महिलाओं, बच्चों तथा अन्य समुदायों को प्रदान किए गए सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कार्यक्रम लीगल ऐड सेंटर एवं आली एनजीओ के बीच हस्ताक्षरिक समझौते (MoU) के तहत आयोजित किया गया हैं।
कार्यशाला का प्रारंभ केंद्र की सदस्य ओजस्वी सिंह ने आली की टीम का परिचय एवं स्वागत करते हुए किया। इसके पश्चात कार्यशाला को संबोधित करते हुए आर्यमा रस्तोगी, मनीष एवं एडवोकेट अंजलि ने कार्यकलाप का आयोजन किया जिसका निष्कर्ष यह था कि जब लोगों के पास अधिकारो को प्रयोग करने की शक्ति आती हैं, तो वे निर्दोष लोगों की मदद करने के बजाय उन पर हावी हो जाते हैं। इसके पश्चात वहां प्रस्तुत श्रोताओं से उनके साथ हुए हिंसा या भेदभाव के बारे में परिचर्चा की। यह कार्यशाला संवादात्मक प्रश्न और उत्तरों से भरपूर रही।