सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड के नोटिस को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के वेल्लियांगिरी में ईशा फाउंडेशन के योग और ध्यान केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन का योग और ध्यान केंद्र पर्यावरण मानदंडों का पालन करेगा और विस्तार के लिए पूर्व अनुमति लेगा।